दिल्ली में 1 अक्टूबर से PUC को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं. ऐसे में अगर आप के पास वैध PUC नहीं है तो आपको परेशानी हो सकती है. इसलिए आज ही अपने PUC का स्टेटस चेक कर लें. जानिए पूरी जानकारी

अगर आप देश की राजधानी दिल्ली से हैं और रोजाना कार, बाइक या दूसरी गाड़ी चलाते हैं तो यह जानकारी आपके लिए ही है. कल यानी 1 अक्टूबर से दिल्ली में वैध PUC यानी Pollution Under Control Certificate को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं.
अब वैध PUC न होने पर NO PUC, NO Fuel नियम के तहत वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी मिलने में दिक्कत हो सकती है. इसलिए अगर आप दिल्ली में वाहन चलाते हैं या फिर आसपास के दूसरे राज्यों से दिल्ली आते हैं तो सबसे पहले PUC का स्टेटस जरूर चेक कर लें.
बता दें कि इन नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंपों पर ANPR यानी Automatic Number Plate Recognition की मदद से वाहनों की जांच की जाएगी. यानी अब जब कोई वाहन चालक पेट्रोल पंप पर जाएगा तो उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट स्कैन किया जाएगा और PUC से जुड़ी बातों को डेटाबेस से चेक किया जाएगा.
मतलब साफ है कि अब आपको केवल PUC की कॉपी को साथ रखना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी गाड़ी का PUC डेटा सरकारी पोर्टल पर भी अपडेट होना चाहिए. अगर सिस्टम पर अपडेट नहीं होगा तो भी दिक्कत हो सकती है.
PUC स्टेटस कैसे करें चेक?
सबसे खास बात तो ये है कि आप घर बैठे ही PUC स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आप सरकार के Parivahan PUC Portal का इस्तेमाल कर सकते हैं.
- इसके लिए सबसे पहले Parivahan PUC Portal को खोलें.
- इसके बाद PUC Certificate पर क्लिक करें.
- इसके बाद अपनी गाड़ी का Registration Number लिखें.
- फिर RC से Chassis Number के आखिरी 5 Characters दर्ज करें.
- अब आपको स्क्रीन पर Captcha Code दिखेगा, उसे दर्ज करें.
- इसके बाद आप PUC डिटेल्स पर क्लिक करें.
- अब आपको कुछ जानकारी दिखेंगी उसमें Expiry Date चेक करें.
- अगर PUC वैलिड है तो आप Print के ऑप्सन पर क्लिक करके इसकी कॉपी पीडीएफ में सेव कर लें.
ध्यान रखें, आज ही PUC स्टेटस चेक कर लें, अगर आपका PUC Certificate Expire हो चुका है तो आप आज ही नया PUC बनवा लें, क्योंकि कल 1 अक्टूबर से वैध PUC न होने पर ईंधन मिलने में परेशानी हो सकती है और साथ ही 10 हजार रुपये तक का चालान भी काटा जा सकता है.



