नई दिल्ली/टीम डिजिटल। गुरुग्राम में कार की टक्कर से घायल हुई बाइक सवार महिला ने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो जारी कर आरोपी कल्याण बैंसला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बैंसला ने दावा किया था कि यह महज एक दुर्घटना थी। शिवानी चौहान उर्फ सिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डाले गए वीडियो में सवाल किया कि अगर बैंसला दुर्घटना को लेकर वास्तव में परेशान था तो टक्कर लगने के बाद वह घटनास्थल पर क्यों नहीं रुका।
इस दुर्घटना में मेरी जान भी जा सकती थी
सिया ने आरोप लगाया कि महिला बाइक सवार होने के कारण उसे निशाना बनाया गया और उसे रोकने की जानबूझकर कोशिश की गई। उसने कहा कि उसकी जान जा सकती थी और दुर्घटना के बाद आरोपी ने यह तक जानने की कोशिश नहीं की कि वह सुरक्षित है या नहीं। सिया ने कहा कि बैंसला ने अपनी कार से टक्कर मारने के बाद एक सेकंड के लिए भी गाड़ी नहीं रोकी। उन्होंने कहा कि “मुझे ऐसे लोगों पर शर्म आती है। दिल्ली और गुरुग्राम की सड़कों पर महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं।”
पूरी घटना CCTV में कैद
उसने कहा कि हिट-एंड-रन मामले से संबंधित सामने आए दोनों वीडियो पर्याप्त तौर पर इस मामले के सबूत हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटना पूरी तरह कैमरे में कैद हुई है, जिसमें कार को उनकी बाइक को टक्कर मारते और चालक को मौके से भागते हुए साफ देखा जा सकता है। सिया ने कहा कि ऐसे लोगों को गाड़ी चलाना “सिखाया जाना चाहिए।” इस बीच, पीछे से आ रहे एक अन्य बाइक सवार के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
गुरुग्राम महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं
एक इंस्टाग्राम हैंडल से द्वारा साझा किए गए वीडियो में कार चालक पहले सिया को रुकने का इशारा करता दिखाई देता है। जब उसने गाड़ी नहीं रोकी तो आरोपी ने कार उसकी स्पोर्ट्स बाइक की ओर मोड़ी और उसे साइड से टक्कर मार दी। इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता ने कहा कि अब उन्हें गुरुग्राम महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं लगता। दिल्ली की रहने वाली सिया ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है और 2022 में कालकाजी से नगर निगम चुनाव भी लड़ा था। उसके पिता रोशन चौहान आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं।
आरोपी कार चालक गिरफ्तार
आपको बता दें कि मोटरसाइकिल सवार महिला को टक्कर मारने के आरोपी कार चालक कल्याण बैंसला को मंगलवार को राजस्थान के राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए सेक्टर-56 थाने में मामला दर्ज किया है। सहायक पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) अभिलक्ष जोशी के अनुसार, आरोपी चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) और धारा 125 (चोट पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जोशी ने कहा कि “हमने आरोपी की पहचान कर ली है और उसे पकड़ने के लिए 3 विशेष टीम गठित की गई हैं।” पुलिस ने अपने बयान में आगे कहा कि हत्या के प्रयास का आरोप जोड़े जाने के बाद हुई है। इस धारा के तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।




